गोंडा :जनपद न्यायालय गोंडा तथा सभी तहसीलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

गोंडा :जनपद न्यायालय गोंडा तथा सभी तहसीलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

1 min read
😊 Please Share This News 😊

बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा -दैनिक हिंदी समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
गोंडा : (राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रिपोर्ट )


गोंडा :जनपद न्यायालय गोंडा तथा सभी तहसीलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु 11 हजार 647 वाद चिन्हित
जनपद न्यायालय गोंडा तथा सभी तहसीलों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद – न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिसमें अब तक कुल 11 हजार 647 वादों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम वाद आदि ( लम्बित एवं प्री – लिटिगेशन मामले ) के साथ – साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों , राजस्व वादों चकबन्दी वादों, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट, धारा 446 द0 प्र0 स0 सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा / वेतन संबंधी वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री – लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड / बी० पी० एल० कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डॉ0 दीनानाथ, सप्तम अपर जिला जज द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गयी है तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक कुल 11 हजार 647 वादों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें न्यायालय के लम्बित 5 हजार 728 वाद व प्री – लिटिगेशन स्तर पर 5 हजार 919 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित पक्षकार / वादकारी को सम्मन / नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। डॉ० दीनानाथ ने समस्त वादकारियों से अपील किया है कि 10 जुलाई 2021 को कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय / ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।
राम बहादुर मौर्य बहुजन इंडिया 24न्यूज़ गोंडा।
संपर्क नंबर 9616791345

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]
error: Content is protected !!