मथुरा : * 16 जुलाई के दिन विधवा पुनर्विवाह को मिली कानूनी मान्यता

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज व बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
मथुरा : * ( विजय कुमार – ब्यूरो रिपोर्ट)
मथुरा : * 16 जुलाई के दिन विधवा पुनर्विवाह को मिली कानूनी मान्यता
16 जुलाई के दिन विधवा पुनर्विवाह को मिली कानूनी मान्यता 16 जुलाई 2021 नयी दिल्ली। समाज सुधार आंदोलनों के दौर में करीब 160 साल पहले हुई एक महत्वपूर्ण घटना ने 16 जुलाई को भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया। 16 जुलाई, 1856 को को समाज सुधारकों के महती प्रयास के बाद देश में ऊंची जाति की विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली। इससे पहले हिन्दुओं में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इस कानून को लागू करवाने में समाजसेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिन्दुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से किया।
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