उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
1 min read
😊 Please Share This News 😊
|
बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र ( सम्पादक संपर्क सुत्र मुकेश भारती ) 9161507983
(राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रिपोर्ट )
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मयंक कुमार जैन के आदेश आलोक में वैश्विक महामारी कोविड -19 से पीड़ित ऐसे बच्चे , जिन्होंने इस महामारी में अपने माता – पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख – रेख एवं पालन – पोषण करने वाला कोई नहीं है , उन बच्चों के पालन – पोषण एवं शिक्षा – दीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के व्यापक प्रचार – प्रसार हेतु 28 जुलाई 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा कोविड -19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पराविधिक स्वयं सेवकों को शासन के मंशानुरूप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा ( बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना -2015 के विषय में विधिवत जानकारी प्रदान की गयी तथा पराविधिक स्वयं सेवकों को इस बावत निर्देशित किया गया कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा की सावधानी के अन्तर्गत उनको योजना की समुचित जानकारी प्रदान करें । सचिव द्वारा आगामी 11 सितम्बर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण , नगर पालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले . धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम वाद आदि ( लम्बित एवं प्री – लिटिगेशन मामले ) के साथ – साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो , सिविल वादों , भूमि अधिग्रहण वादो , मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक वादो , स्टाम्प वादो , उपभोक्ता फोरम वादों , राजस्व वादों चकबन्दी वादो , श्रम मामलों , माध्यस्थम प्रकरणों , नगरपालिका / नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद , अंतिम रिपोर्ट , धारा 446 द 0 प्र 0 स 0 सम्बन्धी मामले , पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले , आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण , बीमा सम्बन्धी वाद , स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद , सेवा / वेतन संबंधी वाद , सेवा निवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण , किरायेदारी वाद , वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण , पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान , चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत , आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान , नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण , के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण , प्री – लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण , शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बी 0 पी 0 एल 0 कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण , एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा । इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा , पराविधिक स्वयं सेवकगण अनुराधा श्रीवास्तव , प्रभुनाथ , संजय कुमार दूबे , राम देवी , अंजू सिंह , कंचन सिंह , सुमनलता श्रीवास्तव , नान्हू प्रसाद यादव , कन्हैया लाल , पाटेश्वरी प्रसाद , मो ० इरफान , सिप्तेन खां , आशिक अली , इकरार मोहम्मद , रहमत अली , राघवेन्द्र प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |