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रेप केस के मामले में कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा( दैनिक हिंदी समाचार पत्र) ( सम्पादक मुकेश भारती – संपर्क सूत्र : 9161507983)
समस्तीपुर : ( जकी अहमद ​- ब्यूरो रिपोर्ट)


रेप केस के मामले में कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

दलसिंहसराय थाना हल्का के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ रेप कर उसके साथ दरिंदगी के इल्जाम में न्यायालय ने आरोपी को आश्रम कारावास के साथ एक लाख छ : हजार रूपए जुर्माना की अजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक दलसिंहसराय थाना हल्का के एक गांव में पांच साल पूर्व 6 अप्रैल 2016 को संध्या में शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक दस साल की युवती गई थी। उसी दौरान युवती खाना खाने के बाद अपने घर वापस नहीं आईं। जिसके बाद घर के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोजने के दौरान पता चला कि उक्त युवती को मकई के खेत में खून से लथपथ मिली। इसके बाद घर के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर ईलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था। नाबालिग युवती के साथ हैवानियत की सारी पद पार कर दी गई थी। इतना ही नहीं रेप के बाद युवती के गुप्तांग को तेज हथियार से जख्मी कर दिया था। इस मामले में युवती के बयान पर दलसिंहसराय थाना हल्का के पांड गांव निवासी दीपक पासवान पर केश दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। घटना के पांच साल बाद आज आखिरकार आरोपी दीपक पासवान को न्यायलय द्वारा आरोपित सिद्ध करते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ साथ एक लाख छ : हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि दलसिंहसराय थाना हल्का के पांड गांव निवासी दीपक पासवान को आर्थिक दंड के अलावा सश्रम कारावास की सजा न्यायलय ने दी है।

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