गोंडा : राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित मामलों की अपील नहीं की जा सकती – जिला जज – बहुजन इंडिया 24 न्यूज

गोंडा : राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित मामलों की अपील नहीं की जा सकती – जिला जज

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बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ व बहुजन प्रेरणा दैनिक हिंदी समाचार पत्र ( सम्पादक मुकेश भारती ) 9161507983
गोंडा : (राम बहादुर मौर्य – ब्यूरो रिपोर्ट )


गोंडा : राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित मामलों की अपील नहीं की जा सकती – जिला जज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मा०अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा कि आगामी 10 जुलाई 2021 को जनपद व तहसील स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाए ताकि वाद कारी इसका लाभ उठा सकें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित मामलों की अपील नहीं की जा सकती है। उन्होंने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्वाह्न 10:00 बजे से संबंधित न्यायालय/ ट्रिब्यूनल में पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण करा कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें। उन्होंने”न्याय चला जन – जन से मिलने ” की थीम का उल्लेख करते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में
न्यायालयों / ट्रिब्यूनलों में लम्बित दाण्डिक शमनीय वाद, धारा 138 एन०आई० एक्ट व धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुघर्टना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धित (भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री – लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट वाद, धनवसूली वाद, श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान के मामले, भरण पोषण के मामले एवं अन्य दीवानी एवं शमनीय अपराधिक वाद का सुलह – समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।इस अवसर पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत डॉक्टर दीनानाथ ने बताया कि वादों का संबंधित विभाग के माध्यम से लोक अदालत में निर्णय हो जाने से वादकारियों को अनावश्यक भाग दौड़ और खर्च से बचत हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अवसर पर सभी अदालतें कार्य करेंगी। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने चिन्हित किए गए वादों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 4017 वाद चिन्हित किए गए हैं।


बैठक में अधिकाधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डॉ० दीनानाथ सप्तम अपर जिला जज एवं श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा में कोविड -19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डॉ0 दीनानाथ सप्तम अपर जिला जज द्वारा उपस्थित समस्त चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर, उपनिरीक्षक यातायात से वार्ता की गयी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लम्बित वाद / प्रीलिटिगेशन स्तर से सम्बन्धित वादों को सुलह समझौते के आधार पर अधिकतम संख्या में निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर एस० एन अग्निहोत्री चकबन्दी अधिकारी व अजय कुमार सिंह चकबन्दी अधिकारी, लक्ष्मीकान्त गौतम क्षेत्राधिकारी सदर व मनीष कुमार उपनिरीक्षक यातायात आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।


राम बहादुर मौर्य बहुजन इंडिया 24न्यूज़ गोंडा।

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